उत्तर प्रदेश

सरकारी आवास नियम: शहर में मकान होने पर खाली करना होगा क्वार्टर

लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने आवास आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सख्त कार्रवाई शुरू की है। नए निर्देशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों के पास शहर की सीमा के भीतर खुद का मकान है, उन्हें अब विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सरकारी आवास खाली करना होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आवास संसाधनों के बेहतर और निष्पक्ष उपयोग के लिए उठाया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पहले से निजी मकान होने के बावजूद सरकारी आवास का लाभ ले रहे थे। इससे अन्य जरूरतमंद कर्मचारियों को आवास आवंटन में दिक्कत हो रही थी। अब नए नियमों के तहत ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है और पात्रता के आधार पर ही आवास बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

इस फैसले के बाद कर्मचारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सही और पारदर्शी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सख्त नियम बता रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय में सिस्टम को अधिक व्यवस्थित और न्यायसंगत बनाएगा।

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