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माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर ने CBI कोर्ट में किया सरेंडर, 2 लाख का था इनामी

लखनऊ। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में माफिया अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर सरेंडर दिया है। उमर दो लाख का इनामी अपराधी है। उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप है। दरअसल, 2018 में उमर के खिलाफ लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर हुई थी।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट के आदेश पर छह महीने बाद कृष्णा नगर थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाकर सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।bदिसंबर 2018 में दर्ज हुए केस में अतीक अहमद के साथ उमर, करीबी जफर उल्लाह, फारुख, जकी व गुलाम सरवर समेत 18 लोगों को नामजद किया गया था। तभी से उमर की तलाश जारी थी।

उमर के खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया बाद में सीबीआई ने दो लाख का इनाम घोषित किया गया। हालांकि घटना के समय उमर किसी केस से जुड़ा नहीं था। उमर नोएडा के एक निजी लॉ कॉलेज से वकालत पढ़ रहा था। घटना के बाद कृष्णा नगर पुलिस की चार्जशीट में उसका नाम नहीं था। इसी कारण उसके वकीलों ने कोर्ट में जमानत प्रार्थनपत्र देकर दावा किया था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

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