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चंडीगढ़ मेयर चुनाव 6 फरवरी तक के लिए किया गया स्थगित

चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर कहा है कि शहर में मेयर का चुनाव, जो गुरुवार को होना था। अब वह 6 फरवरी को होगा।

उनका आदेश मेयर एवं डिप्टी मेयर के निर्धारित चुनाव के कारण सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट तथा नियुक्त नामित पीठासीन प्राधिकारी अनिल मसीह के खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में चिकित्सा अधीक्षक की रिपोर्ट के क्रम में जारी किया गया है।

यह भी कहा गया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह होंगे। संबंधित विकास में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद द्वारा दायर याचिका के जवाब में 23 जनवरी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को नोटिस जारी किया।

जिसमें 6 फरवरी तक विभिन्न मेयर पद एमसी द्वारा चुनाव स्थगित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता, कुलदीप कुमार, एक निर्वाचित AAP पार्षद ने पीठासीन अधिकारी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नगर निगम परिसर में पार्षदों के प्रवेश को रोकने के 18 जनवरी के आदेश को रद्द करने की भी मांग की।

फेरी सोफत और रमनप्रीत सिंह बारा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ के वरिष्ठ स्थायी वकील अनिल मेहता ने तर्क दिया कि कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे।

कांग्रेस प्रवक्ता और वकील राजीव शर्मा के मुताबिक, पुलिस और नगर निकाय ने अदालत में कहा कि अगर गुरुवार को चुनाव हुआ तो कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने यूटी वकील की दलील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोई कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं था। इसके बजाय, उन्होंने दावा किया कि यूटी ने कथित तौर पर चुनाव में बाधा डाली है।

बेंच ने कथित कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में यूटी के वकील से सवाल किया और कहा कि अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि यूटी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा है।

यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील, अनिल मेहता, और वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने बताया कि 16 जनवरी को एमसी चंडीगढ़ परिसर में हाथापाई और एक पार्षद द्वारा पंजाब पुलिस कमांडो के साथ अपना नामांकन वापस लेने की घटना ने चुनाव स्थगित करने के निर्णय में योगदान दिया था।

कोर्ट ने यूटी के वकीलों से पूछा कि उन्होंने बुधवार शाम को कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में उसे सूचित क्यों नहीं किया। खासकर जब एमसी चुनावों से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही थी।

यूटी के वकीलों ने बताया कि बुधवार को उनके पास कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का संकेत देने वाली कोई रिपोर्ट नहीं थी। इसके बाद अब संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट सौंपी गई है।

इसके बाद कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर, चंडीगढ़, एमसी कमिश्नर चंडीगढ़, डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस समेत प्रतिवादियों को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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