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जाति जनगणना याचिका खारिज

जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को Supreme Court of India ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की मांग का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनगणना से जुड़े निर्णय सरकार की नीतिगत प्रक्रिया का हिस्सा हैं और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी के साथ याचिकाकर्ता की दलीलों को भी अस्वीकार कर दिया गया।
CJI की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने याचिका की भाषा पर सवाल उठाया, सुनवाई के दौरान चर्चा का विषय बनी रही। अदालत ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होने वाले कार्यों पर रोक लगाना उचित नहीं है।
इस फैसले के बाद जाति जनगणना को लेकर चल रही बहस एक बार फिर तेज हो गई है और राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।



