
केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता से जुड़े नियमों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। Ministry of Home Affairs के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले अपना मौजूदा पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि आवेदनकर्ताओं को संबंधित देश के पासपोर्ट त्यागने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इससे दोहरी पहचान और दस्तावेजों से जुड़े विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होगा जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं।
सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नागरिकता प्रक्रिया अधिक सख्त और स्पष्ट होगी, जबकि विपक्षी दल इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आने वाले समय में इस नियम का असर नागरिकता आवेदन प्रक्रिया पर देखने को मिल सकता है।



