यूपी RERA का घर खरीदारों को बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आवंटी का फ्लैट या प्लॉट अलॉटमेंट रद्द होता है और उसे धनवापसी का अधिकार बनता है, तो बिल्डर या प्रमोटर को खरीदार द्वारा जमा की गई पूरी राशि GST सहित वापस करनी होगी। रेरा का मानना है कि खरीदार से वसूला गया GST भी भुगतान का हिस्सा है, इसलिए रिफंड के समय उसे अलग नहीं किया जा सकता।
इस फैसले से उन हजारों खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो विभिन्न कारणों से अपनी बुकिंग रद्द होने या परियोजना में देरी के बाद धनवापसी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। अब बिल्डर केवल मूल राशि लौटाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे, बल्कि उन्हें कर सहित पूरी रकम लौटानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। साथ ही इससे बिल्डरों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और भविष्य में उपभोक्ताओं के साथ होने वाले विवादों में कमी आने की संभावना है।



