पाकिस्तान में मीडिया पर सख्ती? इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर जाने के लिए NOC जरूरी

पाकिस्तान में मीडिया गतिविधियों को लेकर नए नियमों के बाद विवाद शुरू हो गया है। सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को अब पंजीकरण और मान्यता प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग या मीडिया कार्य के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना आवश्यक होगा।
नए नियमों का दायरा केवल विदेशी संवाददाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले फ्रीलांसर, स्ट्रिंगर, कैमरा कर्मी और अन्य सहयोगी भी इसके अंतर्गत बताए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य मीडिया गतिविधियों को व्यवस्थित करना और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की निगरानी करना है।
हालांकि, मीडिया संगठनों और प्रेस स्वतंत्रता से जुड़े लोगों ने इन नियमों पर चिंता जताई है। आलोचकों का कहना है कि यात्रा और रिपोर्टिंग से पहले अनुमति की अनिवार्यता से स्वतंत्र पत्रकारिता और घटनास्थल से त्वरित रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है।
ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों की रिपोर्टिंग को लेकर सरकार और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के बीच मतभेद सामने आए हैं। अधिकारियों और पत्रकार संगठनों के बीच इस मुद्दे पर बहस जारी है।



