फसल बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे में सूचना जरूरी, कृषि विभाग की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा बीमा क्लेम अटक सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर सूचना देने से ही नुकसान का सही आकलन संभव हो पाता है और मुआवजा प्रक्रिया में तेजी आती है।
अधिकारियों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, बारिश, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसान तुरंत संबंधित विभाग या बीमा कंपनी को सूचित करें। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर या स्थानीय कृषि अधिकारी के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है।
सरकार की फसल बीमा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करना बेहद जरूरी है। देरी होने पर क्लेम खारिज भी किया जा सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
कृषि विभाग की यह अपील किसानों के हित में है। समय पर सूचना देकर किसान न केवल अपने नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि बीमा प्रक्रिया को भी आसान बना सकते हैं।



