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PF से घर खरीदना अब आसान, निकाल सकेंगे 90% तक राशि

घर खरीदना अब और आसान हो गया है, खासकर उनके लिए जो पीएफ (Provident Fund) खाताधारक हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने लाखों सदस्यों को राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब कोई भी पीएफ सदस्य अपने फंड से 90% तक की राशि निकालकर घर खरीद सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो वर्षों से घर खरीदने का सपना देख रहे थे लेकिन डाउन पेमेंट या लोन अप्रूवल की दिक्कतों में फंसे थे।

EPFO द्वारा पहले यह सीमा 60-70% तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को रहने के लिए मकान खरीदने, बनाने या फ्लैट बुक करने में मदद मिलेगी। यह रकम सदस्य स्व-निर्माण, बिल्डर से फ्लैट खरीदने या हाउसिंग सोसाइटी की मदद से घर लेने के लिए निकाल सकता है।

इस स्कीम के तहत:

  • कम से कम 3 साल की नौकरी होना अनिवार्य है।

  • राशि सीधे बिल्डर, एजेंसी या हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर की जा सकती है।

  • सदस्य को बैंक लोन की आवश्यकता कम होगी क्योंकि अधिक फंड एडवांस में मिल सकता है।

  • कोई इनकम टैक्स दंड नहीं लगेगा यदि निकासी निर्धारित नियमों के अंतर्गत होती है।

यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकार की “हर किसी के पास अपना घर” नीति के अनुरूप है। इससे न केवल मिडल क्लास को फायदा होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई जान आएगी।


फायदे एक नजर में:

  • डाउन पेमेंट की चिंता कम

  • आसान लोन अप्रूवल

  • कम ब्याज पर होम लोन लेने की संभावना

  • घर का सपना जल्दी पूरा

    📌 कैसे करें आवेदन?

    EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करके Form-31 भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निकासी का कारण “House Purchase” या “Construction” चुनें। प्रक्रिया डिजिटल है और कुछ ही दिनों में राशि ट्रांसफर हो जाती है।


    🧠 विशेष सलाह:

    घर खरीदने से पहले अपने PF बैलेंस, EMI क्षमता और संपत्ति की वैधता की सही जानकारी जरूर लें। यदि जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर या CA से परामर्श लें।

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