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UP में App आधारित टैक्सियों के लिए नए नियम लागू

उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य में संचालित होने वाली सभी ऑनलाइन कैब सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कंपनियों को ड्राइवर और यात्रियों के बीमा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और टैक्सी सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है।

नई गाइडलाइन के तहत टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों को परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा और तय मानकों का पालन करना पड़ेगा। ड्राइवरों का सत्यापन, वाहन की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी कंपनियों की होगी।

सरकार का मानना है कि इन नियमों से ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं ड्राइवरों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और बीमा से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। परिवहन विभाग जल्द ही नए नियमों के पालन को लेकर निगरानी प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है।

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