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SIR के बाद नाम जोड़ने का नियम: फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जरूरी

Election Commission of India द्वारा मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने के लिए SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के बाद भी नाम जोड़ने के नियमों में स्पष्टता लाई गई है। अब अगर किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है, तो उसे फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र (Declaration Form) भी जमा करना अनिवार्य होगा।

इस नए प्रावधान का उद्देश्य मतदाता सूची में फर्जी या गलत प्रविष्टियों को रोकना और वास्तविक पात्र मतदाताओं की पहचान को सुनिश्चित करना है। इससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है।

फॉर्म-6 के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। घोषणा पत्र में आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि दी गई जानकारी सही और सत्य है।

निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार होगा और चुनाव प्रणाली में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।

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