SC questions EC on Bihar voter verification, action should not be taken before elections
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव से पहले हो रही वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से कड़ा सवाल किया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव के ठीक पहले नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि आधार कार्ड को वोटर पहचान के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जबकि यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने चुनाव आयोग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को और मजबूत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी कार्रवाई से मतदाताओं में असमंजस और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए ठीक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को वोटर पहचान के लिए क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है, जबकि आधार कार्ड की पहचान और प्रमाणिकता को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोर्ट का मानना है कि आधार कार्ड के आधार पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान और अधिक पारदर्शी हो सकती है, जिससे मतदाता भी परेशानी से बचेंगे।
चुनाव आयोग को इस मामले में स्पष्ट करना होगा कि वे किस आधार पर वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और क्या इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की अनावश्यक कटौती या भ्रम तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि वोटर वेरिफिकेशन में तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बिहार चुनाव में किसी भी तरह की बाधा या विवाद न हो।
यह विवाद चुनाव आयोग की तैयारियों और वोटर लिस्ट की शुद्धता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंच सकता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या कदम उठाता है और वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाता है।
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