
Supreme Court of India ने नोएडा हिंसा मामले में आरोपी छात्रा को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसके पास पहले से ही लगभग 93 हजार मामले लंबित हैं और याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद छात्रा की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पहले संबंधित हाईकोर्ट में अपील करना उचित प्रक्रिया का हिस्सा है।
मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं, आरोपी पक्ष अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी में जुट गया है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है।
Computer Jagat 24
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May 8, 2026



