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हुक्का-पानी बंद करना असंवैधानिक: हाई कोर्ट ने खाप पंचायतों के फैसले को बताया अवैध

हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना या उसका “हुक्का-पानी बंद” करना उसके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसले किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकते।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को समाज से इस तरह अलग-थलग करना न केवल उसके अधिकारों का हनन है, बल्कि यह कानून के शासन के खिलाफ भी है। अदालत ने खाप पंचायतों के ऐसे आदेशों को गैरकानूनी करार देते हुए उन पर रोक लगाने के संकेत दिए।

खाप पंचायत की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक परंपराओं के नाम पर किसी की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। इस फैसले को सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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