पंजाब

मीत हेयर ने चाइना डोर प्रतिबंध आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया

चाइना डोर के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले अपने आदेशों को और अधिक प्रभावी और सख्ती से लागू करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं।

पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकेगा तथा चाइना डोर/धागे के प्रयोग के विरूद्ध शिकायतों पर निचले स्तर पर कार्यवाही करने के अधिकार प्रदान कर दण्डात्मक निर्देश जारी किये गये हैं।

यहां जारी एक प्रेस बयान में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि सरकार ने फिरोजपुर में चाइना डोर के साथ हुई घटना का गंभीरता से नोटिस लिया है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने एक नियमित अधिसूचना भी जारी की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चाइना डोर के इस्तेमाल को लेकर हो रही घटनाओं को लेकर काफी गंभीर है और उसने पूर्ण प्रतिबंध के अपने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि चाइना डोर पर प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी 2018 को जारी अधिसूचना में कुछ त्रुटियां थीं. अब नए जारी आदेशों में ये त्रुटियां दूर कर दी गई हैं।

नए आदेश के तहत चाइना धागे, कांच या अन्य धातु पाउडर से बने धागे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और केवल सूती धागे वाली पतंग उड़ाने की अनुमति दी गई है।

नई अधिसूचना को लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। चाइना स्ट्रिंग के पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

मीत हेयर ने कहा कि पंजाब के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी, वन्यजीव निरीक्षक और वन विभाग के उच्च अधिकारी, पंजाब पुलिस के उप-निरीक्षक और उच्च अधिकारी, स्थानीय निकायों के सी श्रेणी के कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी , पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण इंजीनियरों और उच्च अधिकारियों को राज्य में उक्त निर्देशों को लागू करने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि संबंधित विभागों को प्रतिबंध से संबंधित निर्देशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं ताकि बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के साथ-साथ पशु-पक्षियों आदि की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

पर्यावरण मंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि वे पतंग उड़ाने के लिए चाइना धागे का इस्तेमाल न करें और दुकानदार और ऑनलाइन स्टोर इसे बेचने से बचें।

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