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Yasin Malik News: ‘भारत ने फंसाया’, यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान क्यों हुआ आक्रामक?

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। पाकिस्तान ने मलिक के मामले को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उसे जानबूझकर फंसाया गया और वह बेकसूर है। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच आतंकवाद और कश्मीर को लेकर तनाव पहले से ही काफी ज्यादा है।

यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के प्रमुख नेताओं में रहा है। भारत ने JKLF के मलिक गुट को गैरकानूनी संगठन घोषित किया हुआ है। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में संगठन पर अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप दर्ज हैं।

मलिक इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे मई 2022 में विशेष NIA अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे उम्रकैद के साथ आर्थिक जुर्माने की सजा भी दी थी।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मलिक ने अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए कई आरोपों का मुकाबला करने के बजाय दोष स्वीकार किया था। उसके खिलाफ UAPA की कई धाराओं के साथ आपराधिक साजिश और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला चला था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने उस समय मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उसे मौत की सजा देने के बजाय उम्रकैद सुनाई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा जरूरी बताई थी।

भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, मलिक से जुड़े मामले में आरोप था कि अलगाववादी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों के लिए देश और विदेश से धन जुटाया गया। रिकॉर्ड में हवाला जैसे अवैध चैनलों के जरिए धन जुटाने का भी उल्लेख है।

यही वजह है कि पाकिस्तान का उसे ‘बेकसूर’ बताना भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। भारत में मलिक के खिलाफ मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं चला, बल्कि विशेष अदालत में सुनवाई हुई और उसे दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई गई।

पाकिस्तान हालांकि लंबे समय से यासीन मलिक के मुद्दे को कश्मीर के राजनीतिक सवाल से जोड़ता रहा है। इस्लामाबाद का तर्क है कि मलिक एक राजनीतिक और अलगाववादी नेता है, जबकि भारत उसे आतंकी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के आधार पर देखता है।

यासीन मलिक का मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि JKLF का कश्मीर संघर्ष में पुराना इतिहास रहा है। संगठन ने जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग की है। भारत सरकार के दस्तावेजों में मलिक के नेतृत्व वाले JKLF गुट को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बताकर गैरकानूनी घोषित किया गया है।

मामले की कानूनी स्थिति और पाकिस्तान की राजनीतिक दलील को अलग-अलग देखना जरूरी है। पाकिस्तान किसी व्यक्ति को निर्दोष बता सकता है, लेकिन इससे भारतीय अदालत का फैसला अपने आप रद्द नहीं हो जाता। मलिक को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा दी गई थी।

हालिया घटनाक्रम में मलिक से जुड़ा एक और मामला भी चर्चा में है। 2 सितंबर 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक उसने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या से जुड़े मुकदमे की कार्यवाही को चुनौती न देने और मौत की सजा की मांग करने का फैसला किया है। यह एक अलग मामला है और इसे 2022 के आतंकी फंडिंग मामले से अलग समझना चाहिए।

इस घटनाक्रम से यासीन मलिक का कानूनी विवाद और जटिल हो गया है। एक तरफ वह पहले से आतंकी फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है, वहीं दूसरे मामले में उसने कथित तौर पर मुकदमे का सामना न करने और अधिकतम सजा की मांग करने का रुख अपनाया है।

पाकिस्तान की मौजूदा प्रतिक्रिया को भारत-पाकिस्तान के व्यापक तनाव के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। दोनों देशों के रिश्तों में आतंकवाद, कश्मीर और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे लगातार विवाद का कारण रहे हैं। हाल में भी दोनों पक्ष एक-दूसरे की नीतियों और बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते रहे हैं।

भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि आतंकवाद को राजनीतिक गतिविधि या विरोध के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में SCO मंच पर भी आतंकवाद को राज्य की नीति के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया था।

पाकिस्तान दूसरी ओर कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है और यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेताओं के मामलों को मानवाधिकार तथा राजनीतिक अधिकारों के नजरिए से पेश करता है। यही वजह है कि मलिक का मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दोनों देशों की कूटनीतिक बयानबाजी का हिस्सा भी बन जाता है।

हालांकि किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान का ‘भारत ने फंसाया’ वाला दावा एक राजनीतिक आरोप है, जबकि भारतीय अदालत का 2022 का फैसला एक न्यायिक निर्णय है। दोनों को एक ही स्तर पर रखकर देखना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।

यासीन मलिक की कहानी कश्मीर के दशकों पुराने संघर्ष और उसके बदलते स्वरूप को भी दिखाती है। एक समय अलगाववादी राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे मलिक पर बाद में आतंकी फंडिंग और हिंसक गतिविधियों से जुड़े गंभीर मुकदमे चले। अब उसका मामला भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव का हिस्सा बन गया है।

कुल मिलाकर, पाकिस्तान का यासीन मलिक को ‘बेकसूर’ बताना दोनों देशों के बीच जारी पुराने विवाद को फिर सामने ले आया है। भारत में मलिक को विशेष NIA अदालत द्वारा आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराकर उम्रकैद दी जा चुकी है। इसलिए मौजूदा विवाद असल में सिर्फ एक कैदी का मामला नहीं, बल्कि कश्मीर, आतंकवाद और भारत-पाकिस्तान संबंधों के बीच गहरे राजनीतिक मतभेदों का प्रतिबिंब है।

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