Bengal SIR: 59 लाख आपत्तियों का निपटारा

Election Commission of India (EC) ने Supreme Court of India को जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में SIR (Special Intensive Revision) के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की 59 लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया, जिसके बाद उनका सत्यापन कर निर्णय लिया गया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रक्रिया की निगरानी की और आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने कोर्ट को बताया कि अधिकांश मामलों का समाधान कर लिया गया है और शेष पर भी तेजी से काम चल रहा है।
वोटर लिस्ट में सुधार और पारदर्शिता को लेकर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है और विभिन्न दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।



