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ED जांच में CM की मौजूदगी केंद्र-राज्य विवाद नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India ने एक अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि Enforcement Directorate (ED) की जांच में किसी मुख्यमंत्री की मौजूदगी को ‘केंद्र बनाम राज्य’ के टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई को संवैधानिक दायरे में ही परखा जाना चाहिए, न कि इसे राजनीतिक विवाद का रूप दिया जाए।

कोर्ट की इस टिप्पणी को मौजूदा राजनीतिक माहौल में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां अक्सर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकारें सवाल उठाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि कानून अपना काम करेगा और इसमें पद या राजनीतिक स्थिति के आधार पर कोई अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि जांच एजेंसियों के अधिकार और संवैधानिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि राजनीतिक बहसों को अलग रखा जाना चाहिए।

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