SEBI Rules: अब सेलिब्रिटी कर सकेंगे म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर का प्रचार, जानें नई शर्तें

Securities and Exchange Board of India ने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन संबंधी नियमों में बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सेलिब्रिटी, खिलाड़ी और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां म्यूचुअल फंड कंपनियों, स्टॉक ब्रोकर्स और अन्य पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं के विज्ञापनों में भाग ले सकती हैं।
हालांकि SEBI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रचार में शामिल होने वाले सेलिब्रिटी निवेश सलाहकार की भूमिका नहीं निभा सकते। वे किसी निवेश उत्पाद से निश्चित रिटर्न, लाभ की गारंटी या निवेश संबंधी सिफारिश नहीं कर सकेंगे।
क्या कर सकेंगे?
- ब्रांड एंबेसडर बन सकते हैं।
- कंपनी या सेवा के प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं।
- जागरूकता अभियानों में शामिल हो सकते हैं।
- वित्तीय साक्षरता से जुड़े संदेश दे सकते हैं।
क्या नहीं कर सकेंगे?
- निवेश की सलाह नहीं दे सकते।
- किसी स्कीम से निश्चित मुनाफे का दावा नहीं कर सकते।
- रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते।
- खुद को विशेषज्ञ या वित्तीय सलाहकार के रूप में पेश नहीं कर सकते।
SEBI का मानना है कि इस व्यवस्था से कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रचार का अवसर मिलेगा, जबकि निवेशकों को भ्रामक दावों से भी बचाया जा सकेगा। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विज्ञापन आकर्षक तो हों, लेकिन उनमें निवेशकों को गुमराह करने वाली जानकारी न हो।
नए नियमों के तहत विज्ञापनों में जोखिम संबंधी खुलासे (Risk Disclosures) और आवश्यक चेतावनियां पहले की तरह अनिवार्य रहेंगी, ताकि निवेशक किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।



