Ambassador Hotel Eviction Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और L&DO को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित एंबेसडर होटल से जुड़े बेदखली नोटिस मामले में केंद्र सरकार और भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) से जवाब मांगा है। होटल प्रबंधन ने अदालत में याचिका दाखिल कर बेदखली की कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
एंबेसडर होटल दिल्ली के प्रमुख इलाकों में स्थित पुराने और प्रसिद्ध होटलों में से एक है। यह मामला होटल की जमीन की लीज, अधिकार और सरकारी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। L&DO की ओर से जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ होटल प्रबंधन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
होटल की याचिका में दावा किया गया है कि बेदखली की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। होटल पक्ष ने अदालत से राहत की मांग करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।
वहीं, केंद्र सरकार और L&DO का पक्ष सुनने के बाद ही मामले में आगे की दिशा तय होगी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित विभागों से जवाब दाखिल करने को कहा है।
L&DO केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है, जो दिल्ली में कई सरकारी भूमि और लीज संपत्तियों से जुड़े मामलों को देखता है। ऐसे मामलों में लीज शर्तों के उल्लंघन, संपत्ति उपयोग और अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते हैं।
अब इस मामले में केंद्र और L&DO के जवाब के बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी। एंबेसडर होटल की बेदखली कार्रवाई पर अंतिम फैसला न्यायालय की आगे की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।



