EPFO Alert: दो UAN नंबर हैं तो हो सकती है परेशानी, ऐसे करें मर्ज और सुधार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है, जिसका उद्देश्य नौकरी बदलने के बाद भी पीएफ खाते को एक ही पहचान से जोड़कर रखना है। लेकिन कई बार जानकारी की कमी या नियोक्ता की गलती के कारण किसी कर्मचारी के नाम पर एक से ज्यादा UAN नंबर जनरेट हो जाते हैं। यह स्थिति आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है। सबसे बड़ी समस्या पीएफ बैलेंस ट्रांसफर में आती है, क्योंकि अलग-अलग UAN होने पर आपकी पिछली और मौजूदा नौकरी का पीएफ एक जगह नहीं जुड़ पाता। इसके अलावा, ऑनलाइन पीएफ क्लेम, पेंशन लाभ और केवाईसी अपडेट में भी अड़चनें आती हैं।
एक से ज्यादा UAN होने पर कर्मचारी EPFO की ऑनलाइन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिस्टम में डुप्लीकेट रिकॉर्ड होने की वजह से पीएफ निकासी या ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। भविष्य में रिटायरमेंट के समय पेंशन निर्धारण में भी समस्या आ सकती है। इसलिए समय रहते इस गलती को ठीक करना बेहद जरूरी है।
इस समस्या का समाधान भी EPFO ने काफी आसान बना दिया है। यदि आपके पास दो UAN हैं, तो आपको पुराने UAN को अपने वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से बंद करवाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले EPFO के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें और “One Member – One EPF Account” सेवा के जरिए पुराने पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर करने का आवेदन करें। ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुराना UAN स्वतः निष्क्रिय हो जाता है और केवल नया UAN ही सक्रिय रहता है।
इसके अलावा, आप अपने नियोक्ता या EPFO कार्यालय में लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार, पैन और बैंक विवरण सही तरीके से अपडेट हों, ताकि मर्ज की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। समय पर सही कदम उठाकर आप न सिर्फ भविष्य की परेशानी से बच सकते हैं, बल्कि अपने पीएफ और पेंशन से जुड़े सभी लाभ भी बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकते हैं।



