EPF Account में पड़े ₹9,330 करोड़ कैसे निकालें? जानें इनऑपरेटिव PF क्लेम करने का तरीका

प्राइवेट नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के पुराने EPF (Employees’ Provident Fund) खातों में बड़ी रकम पड़ी हुई है। सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक इनऑपरेटिव EPF अकाउंट्स में करीब ₹9,330.56 करोड़ रुपये जमा थे।
कई बार कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपना पुराना PF खाता ट्रांसफर नहीं कराते या जमा रकम निकालने का दावा नहीं करते। ऐसे खाते इनऑपरेटिव EPF अकाउंट की श्रेणी में आ सकते हैं। हालांकि, ऐसे खातों में जमा पैसा खाताधारक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी का ही रहता है और दावा करने पर जांच के बाद भुगतान किया जाता है।
इनऑपरेटिव EPF अकाउंट से पैसा क्लेम करने का तरीका
1. UAN और PF डिटेल जांचें
सबसे पहले अपना UAN (Universal Account Number), पुराना PF नंबर और KYC जानकारी तैयार रखें।
2. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें
EPFO सदस्य पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए UAN एक्टिव होना और आधार, बैंक अकाउंट जैसी KYC जानकारी अपडेट होना जरूरी है।
3. ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरें
- PF की अंतिम निकासी के लिए आमतौर पर Form 19
- पेंशन लाभ के लिए Form 10C
का इस्तेमाल किया जाता है।
4. ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है
अगर ऑनलाइन सुविधा में परेशानी आ रही है तो संबंधित EPFO कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम जमा किया जा सकता है।
किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
- UAN नंबर
- पुराने PF खाते की जानकारी
- नौकरी छोड़ने की तारीख (Exit Date) से जुड़ी जानकारी
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर अपने UAN पोर्टल पर लॉगिन कर Service History और PF बैलेंस जरूर जांचें, ताकि पुराने खातों में जमा रकम का पता चलता रहे।
(नोट: EPF क्लेम के नियम आपकी नौकरी की स्थिति, सेवा अवधि और खाते की स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं।)



