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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 7 दिन बाकी, 31 जुलाई चूकी तो होंगे ये नुकसान

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और अब इसमें कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में करदाताओं को समय पर रिटर्न फाइल करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि डेडलाइन चूकने पर कई तरह के नुकसान हो सकते हैं।

1. लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है
समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर आयकर कानून के तहत लेट फीस लग सकती है। इसकी राशि करदाता की आय और रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी पर निर्भर करती है।

2. टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है
अगर टैक्स का भुगतान बाकी है और रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

3. पुराने टैक्स रिजीम या छूट का लाभ प्रभावित हो सकता है
समय पर ITR नहीं भरने पर कुछ मामलों में टैक्स छूट और कटौतियों का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है।

4. रिफंड मिलने में देरी हो सकती है
अगर आपका टैक्स ज्यादा कट गया है और रिफंड बनता है, तो देरी से ITR दाखिल करने पर रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

5. नोटिस या कानूनी परेशानी का जोखिम
लंबे समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने या टैक्स संबंधी जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल कर लें और फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें।

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