ITR Filing 2026: 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरें, वरना लगेगा जुर्माना

ITR Filing 2026 के लिए पात्र करदाताओं को 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर देना चाहिए। समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस लग सकती है। आय और अन्य शर्तों के आधार पर यह जुर्माना ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक हो सकता है। इसके अलावा, यदि टैक्स देय है तो उस पर ब्याज भी देना पड़ सकता है और कुछ कर लाभ या नुकसान (Loss) को अगले वर्षों में ले जाने जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ITR दाखिल करने से पहले Form 16, Annual Information Statement (AIS), Form 26AS, बैंक ब्याज, पूंजीगत लाभ और अन्य आय का मिलान जरूर कर लें। सही जानकारी के साथ समय पर रिटर्न दाखिल करने से नोटिस, पेनल्टी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है। यदि आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा।



