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Vande Bharat Sleeper Train: टिकट कैंसल पर कितना रिफंड, RAC सुविधा में क्या बदला? जानिए नए नियम

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। नए नियमों के अनुसार यदि यात्री अपनी यात्रा रद्द करते हैं तो उन्हें टिकट कैंसल करने के समय के आधार पर रिफंड मिलेगा। यात्रा की निर्धारित तारीख से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल करने पर न्यूनतम क्लर्केज शुल्क काटकर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। अगर टिकट 48 से 12 घंटे के बीच कैंसल किया जाता है, तो किराए का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा काटा जाएगा, जबकि 12 से 4 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर करीब 50 प्रतिशत तक कटौती हो सकती है। चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसल करने पर सामान्यतः रिफंड नहीं मिलेगा, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे ट्रेन रद्द होने या देर से चलने पर नियमों के अनुसार पूरा या आंशिक रिफंड दिया जा सकता है। RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) सुविधा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में RAC यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई गई है, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान असुविधा न हो। RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कैंसिलेशन की स्थिति में भी निर्धारित नियमों के तहत रिफंड मिलेगा, जिसमें क्लर्केज चार्ज काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी। रेलवे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हाई-स्पीड और आधुनिक सुविधाओं वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को पारदर्शी नियम, समय पर रिफंड और बेहतर आरक्षण अनुभव मिले। नए नियमों से न केवल यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन प्रक्रिया भी अधिक सरल और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को खास फायदा होगा।

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