
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी।
इस योजना का लाभ रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय सीमित दायरे में होनी जरूरी है।
PM मानधन योजना के तहत लाभार्थी को उम्र के अनुसार हर महीने एक तय राशि का योगदान करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।



