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मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अदालत ने दी 14 जुलाई की तारीख

वर्ष 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ किये गये आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई 14 जुलाई तक टाल दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश के खिलाफ सोमवार को दायर जुबैर की अर्जी पर सुनवाई की। जुबैर की ओर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अज्ञात ट्विटर हैंडल द्वारा किए गए ट्वीट के कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने यह कहते हुए एफआईआर ऑनलाइन अपलोड नहीं की कि यह एक संवेदनशील मामला है।

पुलिस ने मांगा दो दिन का वक्त

वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के वकील ने मामले में बहस करने के लिए समय मांगा और अदालत से इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को करने का अनुरोध किया। जिसपर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामले को 2 दिन के लिए टालना अनुचित है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो इस मामले को कल (बुधवार को) उठाया जा सकता है। इससे पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने दो जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मजिस्ट्रेटी अदालत ने दिया था यह हवाला

इससे पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है। अदालत ने जुबैर को पांच दिन हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।

लखीमपुर की अदालत ने दी है 14 दिन की न्यायिक हिरासत

वहीं सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था।

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