अमेरिकी जज ने ट्रंप के ‘एंटी वेपनाइजेशन फंड’ पर लगाई अनिश्चितकालीन रोक, जानिए वजह

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump से जुड़े 1.8 अरब डॉलर के विवादास्पद “एंटी वेपनाइजेशन फंड” पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। यह फैसला अमेरिकी जिला जज Leonie Brinkema ने सुनाया।
यह फंड उन लोगों को मुआवजा देने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो दावा करते हैं कि वे राजनीतिक रूप से प्रेरित जांच या सरकारी कार्रवाई के शिकार हुए थे। यह योजना ट्रंप और अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के बीच हुए एक समझौते से जुड़ी थी।
अदालत ने रोक इसलिए लगाई क्योंकि न्याय विभाग ने भले ही कहा कि फंड को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसे औपचारिक रूप से समाप्त करने का कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जज ब्रिंकेमा ने कहा कि सार्वजनिक बयान या राजनीतिक टिप्पणियां पर्याप्त नहीं हैं और प्रशासन को शपथ-पत्र देकर स्पष्ट करना होगा कि फंड वास्तव में बंद किया जा चुका है।
फंड को लेकर विपक्ष के साथ-साथ कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। आलोचकों का आरोप है कि यह करदाताओं के पैसे से बनाया गया ऐसा फंड हो सकता था, जिससे राजनीतिक रूप से ट्रंप समर्थक लोगों को लाभ मिलता।
फिलहाल अदालत का आदेश लागू रहेगा और जब तक प्रशासन शपथ-पत्र के जरिए स्पष्ट आश्वासन नहीं देता, तब तक इस फंड को शुरू नहीं किया जा सकेगा। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।



