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प्रेमी के साथ मिल कर पति की हत्या करने वाली हत्यारिन पत्नी एवं हत्यारे प्रेमी को अजीवन कारावास की सजा। न्यायालय ने सुनाया फैसला ।

रिपोर्टर - अब्सिदुर्रहमान शाह - कठेला समय माता थाना - सिद्धार्थनगर। प्रेमी के साथ पति की हत्या करने पर पत्नी को हुई आजीवन कारावास की सजा। आपरेशन कनविक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना कठेला समय माता पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी अपने पति की थी हत्या । पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कनविक्शन” के क्रम में, सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में 08.02.2024 को ST.N.- 23/2023 मु0अ0सं0 183/22 धारा 302/201/34 भा0द0वि0 थाना कठेला समय माता में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश संजय कुमार मलिक, जिला जज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 1.तुफैल पुत्र ऐनुल्लाह निवासी कठेला गर्वी टोला पंडितपुरवा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर 2.अफसाना खातून पत्नी स्व0 नईम उर्फ रमजान निवासी गौरडीह टोला चौधरीडीह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नरायन श्रीवास्तव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अमरनाथ यादव थाना कठेला समय माता का सराहनीय योगदान रहा ।

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