PF Claim Delay: EPFO को देना होगा 6% ब्याज, कोर्ट का आदेश

प्रोविडेंट फंड यानी PF क्लेम के निपटारे में देरी अब EPFO पर भारी पड़ गई है। मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रिटायर्ड कर्मचारी के 14 लाख रुपये से अधिक के PF क्लेम में 35 दिन की देरी के लिए EPFO को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है।
आयोग के मुताबिक कर्मचारी का क्लेम 20 दिनों की निर्धारित अवधि में निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन EPFO ने इसे 35 दिन की देरी से सेटल किया। आयोग ने कहा कि EPFO यह साबित नहीं कर सका कि मूल क्लेम अधूरा था। इसलिए देरी को सेवा में कमी माना गया।
यह आदेश 14,06,272 रुपये की क्लेम राशि पर 9 नवंबर 2016 से 13 दिसंबर 2016 तक हुई 35 दिन की देरी के लिए लागू होगा। EPFO को आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।
अदालत ने यह भी माना कि रिटायरमेंट के बाद PF जैसी बचत की रकम समय पर नहीं मिलने से लाभार्थी को आर्थिक परेशानी हो सकती है। ऐसे में क्लेम के निपटारे में अनावश्यक देरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता।



