
सिंगापुर के रैफल्स अस्पताल में कार्यरत भारतीय नर्स एलीप सिवा नागू को एक पुरुष आगंतुक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। यह घटना जून 2025 की है, जब पीड़ित अपने दादा से मिलने अस्पताल आया था।
आरोप और घटना का विवरण
पीड़ित ने अस्पताल के बाथरूम में प्रवेश किया, तभी एलीप ने अंदर झांका और पीड़ित को “स्वच्छता” के बहाने साबुन से छुआ। इस अप्रत्याशित घटना से पीड़ित घबरा गया और सदमे में आ गया। पीड़ित ने बाद में इस घटना की रिपोर्ट की, जिसके आधार पर एलीप को गिरफ्तार किया गया।
कानूनी कार्रवाई और सजा
एलीप ने आरोपों को स्वीकार किया और अदालत ने उसे 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सजा सुनाई। सिंगापुर में छेड़छाड़ जैसे अपराधों के लिए यह सामान्य सजा है, जिसमें जेल और कोड़े मारने की सजा दोनों शामिल हैं। यह सजा सिंगापुर के कानूनी ढांचे के तहत तय की गई है।
सिंगापुर में छेड़छाड़ के मामलों में सजा
सिंगापुर में छेड़छाड़ जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा निर्धारित की गई है। यहां के कानूनी ढांचे में छेड़छाड़ के मामलों में जेल और कोड़े मारने की सजा दोनों शामिल हैं। यह सजा अपराध की गंभीरता और पीड़ित पर इसके प्रभाव के आधार पर तय की जाती है।
निष्कर्ष
यह घटना सिंगापुर में कार्यस्थलों पर पेशेवर आचरण और व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है। सिंगापुर के कानूनी ढांचे में ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा निर्धारित की गई है, जो समाज में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है।



