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सुलतानपुर अद्वितीय केस: आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश

सुलतानपुर: जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से बीती आठ जुलाई को नाबालिक किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में जेल भेजे गए आरोपी अरुण कुमार को न्यायाधीश पवन शर्मा ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

आरोपी के वकील अरविन्द सिंह राजा ने कहा कि पीड़िता वयस्क है और अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आरोपी के साथ जाने का बयान दिया है। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को राहत दी है।

यह मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हुआ था, और इसमें नाबालिक किशोरी के अपहरण और दुराचार के आरोपी अरुण कुमार को जेल भेज दिया गया था। उनके वकील ने कोर्ट में प्रस्तावना दी कि पीड़िता अपने इच्छानुसार आरोपी के साथ जाना चाहती थी और यह शादी के लिए उनका स्वतंत्र रूप से निर्णय था।

न्यायाधीश पवन शर्मा ने इस प्रस्तावना को सुनकर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। वह माने गए कि पीड़िता वयस्क है और उसके स्वतंत्र रूप से निर्णय का आदान-प्रदान है।

इस मामले में जेल में बंद आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि पीड़िता ने अपने स्वतंत्र इच्छानुसार आरोपी के साथ जाने का दावा किया था। यह मामला न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और सुलतानपुर क्षेत्र के न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया गया है।

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