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प्रतापगढ़ News : 25 साल का कारावास: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी का अब पर्दाफाश!

नये भारत में सुरक्षा के मुद्दे हर दिन बदलते रहते हैं। खासकर, नाबालिगों के खिलवाड़ समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इस लेख में, हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसमें एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने और जान से मारने का आरोप है, और इस मामले में कारावास की सजा सुनाई गई है।

मामले के अनुसार, यह घटना ऐठू (लाल बाजार) थाना मानिकपुर क्षेत्र में हुई थी। एक नाबालिग लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके अलावा, आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

इस मामले में न्यायिक कार्रवाई की गई, और न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने आरोपी लक्ष्मण पाल को 25 वर्ष के कठोर कारावास तथा 60 हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया। यह अर्थ दंड पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सीय आघात की पूर्ति के लिए प्रदान किया जाएगा।

पीड़िता ने घटना की सूचना संग्रामगढ़ पुलिस स्थान पर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया गया।

मामले में राज्य की पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की थी।

नाबालिगों के खिलवाड़ और उनकी सुरक्षा के मुद्दे भारत में गंभीरता से उठाए जा रहे हैं। इस मामले में कठोर सजा का प्रमुख उदाहरण है, जो दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ लगाई गई है। इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि नाबालिगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

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