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Sultanpur News : हत्या के प्रयास से छूटने के लिए ये जानिए! सुलतानपुर के तीन आरोपियों को मिली जमानत – क्यों और कैसे?

हत्या के प्रयास के बारे में जानकर व्यक्ति कांप सकता है। यह घटना सुलतानपुर जिले के अमेठी के थौरा में नौ साल पूर्व हुई थी, जिसमें तीन आरोपी उमेश, संतोष, अलोक नामक व्यक्तियों पर हमला करके मारपीट करने और उन्हें अपमानित करने के आरोप में फंसे थे। इस मामले में हुए ट्रायल के बाद, न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने इन तीनों आरोपियों को न्याय मिलने के लिए जमानत दी है।

नौ साल पहले, अमेठी जिले के थौरा में एक घटना घटी जिसमें तीन आरोपी उमेश, संतोष, और अलोक नामक व्यक्तियों ने एक व्यक्ति पर हमला किया था। इस हमले के बाद, उन्होंने विकलांग व्यक्ति को अपमानित किया और मारपीट की।

घटना के बाद, पीड़ित व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया और तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। त्रायल के दौरान, वकील अरविंद सिंह राजा ने आरोपियों की ओर से जमानत की मांग की।

वकील अरविंद सिंह राजा ने जमानत की मंजूरी के दौरान कहा कि घटना के समय किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी और उनके आरोपी निर्दोष हैं। इसके परिणामस्वरूप, न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने इन तीनों आरोपियों को जमानत दी है।

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