उत्तर प्रदेशफिरोजाबाद

तमंचा व कारतूस रखने के दोषी को 3 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 24 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार की तमंचा व कारतूस रखने के एक दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी हो गई।

थाना मटसेना के तत्कालीन थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने 29 मार्च 2015 को चेकिंग के दौरान दो युवकों को पकड़ा। पुलिस का आरोप था उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिनके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने विवेचना के बाद निखिल पुत्र भगवती निवासी हमीरपुरा तथा बंटी पुत्र मदनलाल निवासी मटामई थाना मटसेना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न कोर्ट ने निखिल पुत्र भगवती को आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 5000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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