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सुलतानपुर: सांसद संजय सिंह पर जारी जमानतीय वारंट, चर्चा में आए बड़े आरोप!

सुलतानपुर ज़िले में हाल ही में दर्ज हुई एक अनोखी घटना ने लोगों की आंखों में सीधा और तेजी से सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने जमानतीय वारंट जारी किया है। इस वारंट का मुद्दा है उनके विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किए गए आरोपों पर। इसमें कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के सभा की थी और प्रचार-प्रसार किया था।

मुकदमा का मुद्दा है कि बीते विधानसभा चुनाव के समय, संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ हसनपुर राजाकोट में एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा का उद्देश्य था प्रचार करना और उनके संगठन को प्रोत्साहित करना। हालांकि, इसका आरोप है कि यह सभा बिना अनुमति के हुई थी और यह एक सीधा उल्लंघन था।

मुकदमे के बाद, कोर्ट से जारी समन पर थाने के पुलिसकर्मियों ने संजय सिंह के स्थानीय पते पर नहीं मिलने की रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने उन पर जमानतीय वारंट जारी किया है, जिसका मतलब है कि वह कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए अनिवार्य हैं।

मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी, जब कोर्ट ने संजय सिंह को उनके आरोपों के साथ पेश होने के लिए बुलाया है। इसमें उनके वकीलों और मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान सबूतों की प्रस्तुति भी होगी।

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