उत्तर प्रदेशलखनऊ

यूपी में आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगवाई तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना; ऐसे करें अप्लाई

यूपी में आज से हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट दो और चार पहिया निजी वाहनों के लिए अनिवार्य हो गए हैं. जिन वाहनों के नंबर प्लेट आखिरी अंक 0 या 1 है तो उनके लिए आज अंतिम तारीख होगी. इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर अलग-अलग तारीखों में नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा, वरना चेकिंग के दौरान उनपर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना (Fine) देना पड़ सकता है.

जिन गाड़ी मालिकों ने एसएचआरपी की बुकिंग करा रखी है, उनकी रसीद मान्य होगी. वहीं अबतक हाई सिक्योरिटी नंबर के खिलाफ चालान की कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है. मगर वाहन की सुरक्षा को देखते हुए निजी वाहनों में नंबर प्लेट जरूरी होगी. अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगवाने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कहीं भी कराई जा सकती है बुकिंग

आपकी गाड़ी लखनऊ के बाहर यूपी के किसी अन्य जिले के पंजीकृत है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हाई सिक्योरिटी नंबर की बुकिंग कहीं से भी कराकर नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है. हालांकि यूपी के बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर की बुकिंग यूपी में नहीं हो सकेगी.

आवेदन करने के दो विकल्प

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर घर बैठे भी लगवाई जा सकती है. इसके लिए आनलाइन आवेदन में दो विकप्ल होंगे पहला घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट (www.siam.in) की वेबसाइट पर वहीं दूसरा जिस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम पर जाकर. इसके लिए गाड़ी की आरसी को लेकर जाना पड़ेगा. घर पर लगवाएंगे तो दो पहिया के लिए 100 और चार पहिया के लिए 200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा. शोरुम पर जाकर लगवाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा.

ये है पूरा शेड्यूल

गाड़ी नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से अंतिम तिथि शेड्यूल की गई है. 0 और 1 के लिए 15 नवंबर 2021 तक, 2 और 3 के लिए फरवरी 2022 तक, 4-5 के लिए मई 2022 तक, 6-7 के लिए 15 अगस्त 2022 तक, 8-9 के लिए 15 नवंबर 2022 तक अंतिम तिथि शेड्यूल की गई है.

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