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सीएम योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में राहत, SC ने कहा- याचिका में मेरिट नहीं

सुप्रीम कोर्ट में आए दिन किसी न किसी या‍चिका की फाइल खुलती है और सुनवाई चलती रहती है। इसी तरह अब आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की मांग करने वाली याचिका की फाइल खुली। इस दौरान कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में CM योगी आदित्‍यनाथ को बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज :

इस दौरान उत्‍तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ”याचिका में मेरिट नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई और यह बड़ी फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना :

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि, ”उन पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा। स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया के कानूनी प्रश्न पर एक अन्य उपयुक्त मामले में विचार किया जा सकता है।”

यह था पूरा मामला :

बता दें कि, यह मामला 11 साल पुराना है, साल 2007 में 27 जनवरी को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत व कई घायल हुए थे। ऐसे में इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। साथ ही इस मामले की याचिका SC पहुंची। याचिका में आरोप लगाते हुए यह कहा गया था कि, ”CM योगी की हेट स्पीच के कारण दंगे हुए, जिसमें 10 लोग मारे गए। इलाहाबाद HC द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता परवेज परवाज़ ने SC में याचिका दाखिल की थी।” तो वहीं, इससे पहले 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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