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बिहार-झारखंड की अदालतों में भी पहुंचा कंगना का विवाद, एक्ट्रेस के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग हुई तेज

अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं. हाल ही में दिए ‘भीख’ में मिली आजादी वाले बयान को लेकर अब झारखंड और बिहार (Bihar) में भी देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है. धनबाद के कोर्ट में जहां 18 नवंबर को तो सहरसा में 22 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी.

दरअसल कंगना ने हाल ही में दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला. उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि दूसरा गाल आगे करने से ‘भीख’ मिलती है न कि आज़ादी. जिस पर बवाल मचा हुआ है. झारखंड में धनबाद की अदालत में पांडरपाला निवासी इजहार अहमद उर्फ बिहारी ने कंगना रनौत पर राजद्रोह और देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दायर किया है.

कोर्ट आज करेगा मामले में सुनवाई

उन्होंने कोर्ट से कंगना पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया है. इजहार ने याचिका में कहा कि 13 नवंबर को धनबाद थाने में कंगना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. जिसके बाद अब उन्होंने कोर्ट से कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की अपील की है. मामले में अब आज गुरुवार को सुनवाई होगी.

सहरसा कोर्ट को किया गया केस स्थानांतरित

उधर बिहार के सहरसा में पूर्व विधायक कंगना के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं. पूर्व विधायक किशोर कुमार ने यह मामला अपने वकील के माध्यम से दायर किया है. बुधवार को पूर्व विधायक सीजेएम के न्यायालय में उपस्थित हुए.इस मामले में जिला विधिवेत्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता सुदेश कुमार सिंह, सचिव अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता रवींद्र सिंह, संजय कुमार व विनोद सिंह ने बहस की. जिसके बाद सीजेएम ने मामले को राजेश कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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