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अब अवैध शादी से पैदा हुए बच्चों को भी मिलेगा माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ‘अमान्य विवाह’ के बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अमान्य विवाह के बच्चे हिंदू कानून के तहत अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नया प्रावधान देते हुए कहा कि वैध कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ ऐसे बच्चों को भी हिस्सा मिलना चाहिए. इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया जाएगा। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का निपटारा किया और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है.

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