कोरोना संकट: कार्यक्रमों की जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी अनुमति
मेरठ। कोरोना की तीसरी लहर का असर सामने आने लगा है। प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसम्बर से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों की जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश सरकार ने 25 दिसम्बर से रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही शादी-ब्याह आदि कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसकी सूचना भी पुलिस प्रशासन को देनी होगी। इसके बाद मेरठ जनपद में भी सख्ती शुरू हो गई है। नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा ने सभी कार्यक्रम संचालकों, होटल स्वामियों, बैंक्वेट स्वामियों को बता दिया है कि किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी। बिना अनुमति कोई भी आयोजन नहीं होगा। क्रिसमस कार्यक्रम, नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम और किसी भी रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन से पहले अनुमति ली जाए। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।