उत्तर प्रदेशबड़ी खबरसुलतानपुर

Sultanpur News : छात्रा को एसिड अटैक की धमकी, जाने पूरा मामला!

छात्रा को परेशान करने के आरोप में तीन दोषियों को तीन साल की सजा

घर लौट रही एक स्कूली छात्रा के उत्पीड़न और एसिड हमले की धमकी से जुड़े एक मामले में, POCSO अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा और 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया। फैसला जज पवन कुमार शर्मा ने सुनाया.

सरकारी अभियोजक रवींद्र सिंह के अनुसार, यह घटना तब हुई जब 2 नवंबर, 2019 को अमेठी जिले के धम्मौर क्षेत्र के एक गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा गायरिकपुर के एक कॉलेज से लौट रही थी।

घर जाते समय, उसे तीन व्यक्तियों ने रोका पीपरपुर थाने के ग्राम गंगा गोपालपुर गांव के मो. साजिद, अकील उर्फ वकील और राजबाबू उर्फ मो. उस्मान, जिसने उसे परेशान किया।

आरोपी व्यक्तियों ने छात्रा को उपहार देने का प्रयास किया था और उसके इनकार करने पर उन्होंने उस पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी देने और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह अदालत में पेश किए गए। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी व्यक्तियों मो. साजिद, अकील उर्फ वकील और राजबाबू उर्फ मो. उस्मान को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई।

Related Articles

Back to top button
65 साल के बुजुर्ग ने की बच्ची से हैवानियत: बहाने से घर बुलाकर किया रेप, चल भी नहीं पा रही थी मासूम अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 17 से शुरू होगा मुख्य अनुष्ठान, जानिए किस दिन होगा कौन सा पूजन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर बनाम बीएमडब्ल्यू जी 310 जीएस: स्पेक्स, कीमत की तुलना देखिए काशी की अद्भुत देव दीपावली: 10 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, ड्रोन से गंगा घाट की ये तस्वीरें मोह लेंगी