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‘सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता’,किसानों द्वारा हाईवे जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कही से बात

किसानों के प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. किसानों द्वारा हाईवे जाम पर कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता. अब मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सड़क पर विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त बातें कही.

तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंततः कोई समाधान निकालना होगा. कानूनी रूप से चुनौती लंबित है फिर भी हम विरोध करने के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए किसान संगठनों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

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