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दिल्ली कोर्ट से पीटर मुखर्जी को राहत, INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीटर मुखर्जी को नियमित जमानत दे दी है. INX मीडिया के पूर्व निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी पीटर मुखर्जी को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत दी है.

करंजावाला एंड कंपनी के वरिष्ठ साथी संदीप कपूर ने वकील अपूर्व पांडे, अशनीत सिंह, मृदुल यादव और जीजी कश्यप की मदद से जमानत अर्जी पर बहस की. इससे पहले अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी मुखर्जी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी, जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका का समाधान हो गया था. इसी अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति अन्य को समन जारी किया था, जिनमें कई कंपनियां भी शामिल थीं, जिनके नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में चार्जशीट में मौजूद थे.

लॉन्ड्रिंग एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम), जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा “मुझे शिकायत में नामित सभी 10 आरोपियों के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिनमें से 6 आरोपी कंपनियां हैं, धन की रोकथाम की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया जाये. मामले की जांच के दौरान आरोपी पी. चिदंबरम और एस भास्कररमन को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

क्‍या है मामला?

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अपना मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था. इसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में INX मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में कथित अनियमितता का आरोप था.

इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में CBI ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. उन्हें 2018 मार्च में जमानत दी गई थी. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.

16 अक्टूबर 2019 को ईडी ने चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया. छह दिन बाद 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने CBI की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी. ईडी वाले मामले में उन्हें 16 दिसंबर को जमानत मिली थी.

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