उत्तर प्रदेशसुलतानपुर

सुलतानपुर की विशेष कोर्ट में पेश हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, इन दो मामलों मिली जमानत

अमेठी जिले के गौरीगंज कस्बे में सात साल पूर्व रोड जाम, उपद्रव व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन व एक अन्य मुकदमे मे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश पीके जयन्त ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया।

20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुए बवाल में अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य की तहरीर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास हरिकृष्ण, बब्लू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। मामले में अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी।

मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों मामलों में अधिवक्ता मदन सिंह ने सोमवार को केजरीवाल की जमानत अर्जी पेश की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। गौरीगंज थाना से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन पर आरोप भी तय किए। औरंगाबाद केस में उन्मोचन अर्जी दी गयी जिस पर कोर्ट ने तीन नवम्बर की तारीख नियत की है। गौरीगंज केस में कुमार विश्वास और अजय सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने के कारण न्यायाधीश पीके जयन्त ने उन पर जमानती वारंट जारी किया था। दोनों मामलों में सुनवाई तीन नवम्बर को होगी।

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