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शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की सीआरपीएफ में नियुक्ति नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप डी पोस्ट (चतुर्थ श्रेणी) पर भी नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता मानक के नियम लागू होंगे। ऐसे में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को सुरक्षा बल में चतुर्थ श्रेणी पद पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में शारीरिक रुप से अक्षम पुत्र को सीआरपीएफ में ग्रुप डी पद पर नियुक्त करने से इनकार करने के आदेश को सही ठहराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गाजीपुर के दीपक कुमार यादव की याचिका खारिज करते हुए दिया है।

याचिका का केंद्र सरकार के अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी ने प्रतिवाद किया। याची के पिता सुरक्षा बल में उप निरीक्षक थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। कोर्ट ने विभाग को ग्रुप डी पद पर नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद भी नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। दोबारा याचिका की गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि सीआरपीएफ रूल्स 1955 में स्पष्ट है कि ग्रुप डी पद भी सुरक्षा बल का पद है। सुरक्षा बल में प्रत्येक सदस्य शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता मानक के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके आधार पर कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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